आपने सेक्स पावर और हाईट बढाने जैसे विज्ञापनों को अक्सर अखबारों में देखा होगा ,जो आयुर्वेद के नाम पर लोगों को भ्रमित कर अपने विभिन्न उत्पादों को बेच रहे हैं ऐसे विज्ञापन आपको विभिन्न भाव भंगिमाओं में अक्सर टी.वी. पर भी देखने को मिल जाते हैं ! लेकिन अब ऐसे विज्ञापन आपको देखने के लिए शायद ही मिलें, सार्वजनिक स्थानों पर सेक्स पॉवर, लंबाई और ब्रेस्ट आदि बढ़ाने के भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ बीएचयू के एक प्रोफेसर ने फेसबुक के जरिए पुलिस से शिकायत की। प्रोफेसर की शिकायत का संज्ञान लेते हुए लंका थाना पुलिस ने मंगलवार को ड्रग एंड मेजिक रेमेडीज एक्ट के तहत 21 उत्पादों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। फेसबुक के जरिए पुलिस प्रशासन को तहरीर देने वाले बीएचयू के रस शास्त्र विभाग (आयुर्वेद) के प्रोफेसर आनन्द चौधरी ने बताया कि ड्रग्स एक्ट के तहत कोई भी डॉक्टर अपने क्लिनिक में विज्ञापन के जरिए किसी भी विशेष बीमारी के इलाज का दावा तो कर सकता है लेकिन इन विज्ञापनों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाशित या प्रसारित नहीं कर सकता है।कानून के तहत इस पर मनाही है।बीएचयू के प्रोफेसर चौधरी ने सबसे पहले ऐसे उत्पादों को बेचने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। उसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही। ड्रग एंड मेजिक रेमेडीज (ओब्जेकश्नेबल एडवर्टाईजमेंट ) एक्ट के सेक्शन 3 ,5,7 एवं 9 (ए ) के तहत सेक्स समेत 54 अन्य बीमारियों के निश्चित इलाज का विज्ञापन देना कानून अपराध है !!
इस एक्ट के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें और आयुर्वेद को बचाने में आगे आयें !! http://www.rfhha.org/images/pdf/Hospital_Laws/Drugs_magic_remedies_(%20advertisement)_act.pdf
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें